अहमदाबाद: गुजरात धीरे-धीरे अनलॉक हो रहा है। राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन में और छूट देने का निर्णय लिया है। अब शुक्रवार (कल) से यहां धार्मिक स्थल आमजन के लिए खुल जाएंगे। साथ ही दुकान-मॉल्स और व्यवसायिक इकाइयां रोज शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। सरकार ने कहा है कि,ये नियम 26 जून तक लागू रहेंगे। फिलहाल नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। बस सेवाएं और एसटी बसें जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू हो गई हैं, जिन्हें 60% क्षमता के साथ अनुमति दी गई है।
सरकार के नॉटिफिकेशन में बताया गया कि, प्रदेश में सभी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट यार्ड, हेयर कटिंग सैलून, ब्युटी पार्लर और अन्य व्यवसायिक इकाइयों के खुलने का टाइम एक घंटे और बढ़ा दिया गया है। ये अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल-रेस्टोरेंट और जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा कल से धार्मिक स्थलों, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रम में भी 50 लोगों की अनुमति रहेगी।
ज्ञातव्य है कि, राज्य सरकार ने 7 जून से कोविड पाबंदियों में छूट देनी शुरू की है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा है कि अभी स्विमिंग पूल, जिम, कोचिंग क्लासेज (ऑनलाइन स्टडी), सिनेमा-थिएटर, ऑडिटोरियम, बाग-बगीचे, मनोरंजन स्थल, स्पा आदि बंद रहेंगे। सरकारी निर्देश हैं कि, कोई भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम 10 जून के बाद ही होने दिए जा सकेंगे। बड़े मंदिर जैसे अंबाजी, डाकोर, सोमनाथ, पावागढ़, आशापुरा, बहुचराजी, उमियाधााम और द्वारकाधीश आदि के द्वार भी लोगों के लिए 10 जून तक बंद रखे ही गए हैं।
रूपाणी सरकार ने निजी-सरकारी सभी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है। ये आदेश 7 जून से प्रभावी हुए। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सैलून समेत सभी व्यापार-धंधों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। यह राहत तब दी गई, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। हालांकि, दो-ढाई महीने पहले नए मरीज 14000 से ऊपर पहुंच गए थे। किंतु अब रोजाना 1600 से कम मरीज ही मिल रहे हैं।