Kanpur News : उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur ) में आपराधिक मामलों में जेल में बंद कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से (Kanpur ) समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ तीन नये आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं। (Kanpur ( सोमवार को पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आनन्द प्रकाश तिवारी ने सोमवार को बताया कि विधायक सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ पुलिस थाने में उप्र गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) एवं जबरन वसूली व धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किये गये हैं, जबकि एक अन्य मामला ग्वालटोली पुलिस ने दर्ज किया है।
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सोलंकी दो दिसंबर से जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई रिजवान के साथ एक भूमि विवाद मामले में दंगा और आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। विधायक पर 11 नवंबर को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
तिवारी ने बताया कि पुलिस ने सपा विधायक के जेल में बंद भाई रिजवान सोलंकी, जेल में बंद बिल्डर शौकत अली उर्फ पहलवान, हिस्ट्रीशीटर इजराइल उर्फ आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ भी गैंगस्टर में मामला दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तारी 19 दिसंबर को हुई थी।
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संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि पुलिस जांच में पुष्टि हुई कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने जेल में बंद अपने भाई रिजवान, बिल्डर शौकत, हिस्ट्रीशीटर इजराइल उर्फ आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को मिलाकर एक गिरोह बनाया था और वे मुख्य रूप से जमीन हड़पने व रंगदारी मांगने के मामले में शामिल थे। उन्होंने बताया कि सपा विधायक को गिरोह के नेता के रूप में दिखाया गया है जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सपा विधायक के गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों के नाम भी मुकदमे में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा जाजमऊ थाने में विधायक सोलंकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386 (मौत का डर दिखाकर जबरन वसूली), 419 और 420 (धोखाधड़ी), 427 (शरारत से नुकसान करना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। इसमें विधायक के साथ ही जेल में बंद बिल्डर हाजी वसी उर्फ वसी बिल्डर, कमर आलम और शाहिद लारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
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उन्होंने बताया कि अगस्त, 2021 के एक मामले में एक उपनिरीक्षक द्वारा ग्वालटोली थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (दंगा करना), 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करना), 269 और 270 (लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाला कोई भी कार्य करना) 332 और 353 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।
गौरतलब है कि ताजा तीन मामलों के साथ दो माह के भीतर सोलंकी के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज हुए हैं और अब उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 18 पहुंच गयी है।
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