UP News : उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोर्ट का एक अनोखा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट परिसर से लेकर को बाहर गली मोहल्लों और बाजारों में इस फैसले की ही चर्चा हो रही है। किशोर न्याय बोर्ड ने हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर एक किशोर और दो किशोरियों को केवल 15 दिन के लिए बुजुर्गों की सेवा करनी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड ने इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने जिन्हें यह सजा सुनाई वे तीनों रिश्ते में भाई और बहन है।
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जानकारी के अनुसार विगत 25 जुलाई 2014 को बदायूं के दातागंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें प्रेमपाल ने बताया था कि वह अपने घर के बाहर थे, उसी दौरान उनके बेटे वीरेंद्र से तीनों आरोपियों का किसी बात पर झगड़ा हो गया था।
आरोपियों ने झगड़े में उन लोगों पर उनके दामाद वीरेंद्र, बेटी कुमकुम और समधी विजेंद्र पर ईंट-पत्थर चलाए और फिर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। इसी फायरिंग में गोली लगने से प्रेमपाल के समधी विजेंद्र घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया कि शुरूआत में हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
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हालांकि इलाज के दौरान विजेंद्र ने दम तोड़ दिया, जिससे यह मुकदमा हत्या में बदल गया। पुलिस ने इस मामले में एक किशोर और दो किशोरियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट लगाते हुए नाबालिगों को किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा था। इस मामले में किशोर बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने सुनवाई की।
सुनवाई करते हुए इन्हें सुधार गृह में बिताई गई अवधि के बराबर ही सजा सुनाई। इस सजा के मुताबिक, अब आरोपियों को सुधार गृह में नहीं रुकना होगा और वृद्धा आश्रम में सेवा दान देना होगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, किशोर को 15 दिन और दोनों किशोरियों को 7 दिन के लिए बुजुर्गों की सेवा करनी होगी। बुजुर्गों की सेवा के साथ ही सभी आरोपियों को 10 -10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भरना होगा।
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